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महिला को आवास किस्त नहीं दी, सीएमओ पटेरिया निलंबित / Shivpuri News

शिवपुरी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शेष राशि का
हितग्राही को भुगतान नहीं करने पर नगर पालिका शिवपुरी के पूर्व सीएमओ केके
पटेरिया (वर्तमान में चंदेरी जिला अशोकनगर) को नगरीय प्रशासन एवं विकास
आयुक्त ने निलंबित कर दिया है।

सीएम हेल्पलाइन में
शिकायत के बाद भी हितग्राही को शेष राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा था।
सीएम हेल्प लाइन में बाबू ने गलत जवाब भरवा दिया, जबकि इसकी जांच होने पर
सीएमओ पटेरिया को जिम्मेदार मानकर निलंबित कर दिया है।

जानकारी
के अनुसार रामश्री ओझा को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बीएलसी घटक
के तहत पात्र हितग्राही के रूप में चयनित कर 28 मार्च 2018 को आवास निर्माण
के लिए 2.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। रामश्री ओझा को पहली किस्त
में से 40 हजार का शेष भुगतान रह गया था। हितग्राही के बार-बार अनुरोध करने
पर भी यह राशि जारी नहीं की गई। प्रथम किस्त की शेष राशि प्राप्त नहीं
होने पर रामश्री ने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत
के बाद भी हितग्राही के खाते में प्रथम किस्त की शेष 40 हजार रुपए की राशि
का भुगतान नहीं हुआ। सीएम हेल्प लाइन पोर्टल पर 24 जनवरी 2020 और 27 अगस्त
2020 को निराकरण का गलत विवरण दर्ज कर दिया, जबकि उस समय निकाय के पास इस
मद में राशि उपलब्ध थी।

नगरीय प्रशासन एवं आवास
आयुक्त ने सीएमओ केके पटेरिया का उक्त कृत्य मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961
की धारा 92 एवं मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत पाकर
कदाचरण की श्रेणी में माना है। सीएमओ पटेरिया को निलंबित कर संभागीय
संयुक्त संचालक कार्यालय ग्वालियर अटैच कर दिया है। सीएमओ पटेरिया 13 मार्च
2019 से 31 अगस्त 2020 तक पदस्थ रहे। आवास का मामला उन्हीं के कार्यकाल का
है।

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