
शिवपुरी। न्यायालय खनियांधाना ने आर्म्स एक्ट के प्रकरण में 315
बोर के कट्टे के साथ पकड़े गए सोबरन यादव को एक साल का सश्रम कारावास और
500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियान के अनुसार बामौरकलां पुलिस
थाने के एसआई ने 30 सितंबर 2018 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम पिपरा सेे
सोबरन यादव निवासी ग्राम खिसलोनी कचनारिया को 315 बोर के लोडेड कट्टे के
साथ पकड़ा था।
पूछताछ में लाइसेंस मांगने पर उपलब्ध
नहीं करा पाया। बामौरकलां थाने में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज कर चालान
न्यायालय में पेश किया। खनियांधाना न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी सोबरन
यादव को दोषी पाते हुए धारा 25 बी ए आर्म्स एक्ट के तहत 1 साल का सश्रम
कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
कट्टे
व जिंदा राउंड के साथ पकड़े युवक को एक साल की कैद:बमौरकला पुलिस ने 29
सितंबर 2019 को शंकर यादव निवासी ग्राम कचनारिया को 315 बोर के देसी लोडेड
कट्टा मय एक जिंदा राउंड के साथ पकड़ा था। न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी
शंकर यादव को दोषी पाते हुए धारा 25 बी ए आर्म्स एक्ट के तहत 1 साल का
सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।






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