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कांकर के सचिव कमल शर्मा पर 25 हजार का लगा जुर्माना / Shivpuri News

शिवपुरी: शिवपुरी जनपद की पंचायत कांकर के सचिव द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी नहीं देने पर आवेदक द्वारा हाई कोर्ट की शरण ली हाई कोर्ट के आदेश उपरांत राज्य सूचना आयोग ने पंचायत सचिव पर जुर्माना लगाते हुए जिला पंचायत सीईओ को अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार अशफाक खान ने ग्राम पंचायत कांकर का लेखा- जोखा मांगने के लिए पंचायत में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन लगाया था, परंतु आवेदक को जानकारी प्रदान नहीं की गई। अंततः इस मामले में राज्य सूचना आयोग ने निर्देश जारी किए थे कि आवेदक को 15 दिन के अंदर जानकारी उपलब्ध कराई जाए, परंतु राज्य सूचना आयोग के आदेश उपरांत भी जब जानकारी प्रदान नहीं की गई तो आवेदक ने अपने अभिभाषक के माध्यम से हाई कोर्ट ग्वालियर के समक्ष याचिका दायर की याचिका की सुनवाई उपरांत न्यायलय ने राज्य सूचना आयोग की मामले में उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए। राज्य सूचन आयोग ने हाई कोर्ट के आदेश पर ग्राम पंचायत कांकर के सचिव कमल शर्मा पर 25 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित कर जिला पंचायत साईनी को आदेश दिए हैं कि आवेदक को मांगी गई जानकारी निशुल्क उपलब्ध करवाई जाए।

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