Press "Enter" to skip to content

ऑटो चालक की मौत, कोर्ट ने 18 लाख का बीमा क्लेम का दिया आदेश / Shivpuri News

शिवपुरी: न्यायालय सप्तम सदस्य मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण शिवपुरी अमित कुमार गुप्ता ने सड़क हादसे में ऑटो चालक की मौत होने पर वारिश पत्नी व परिवार को 18 लाख रु. का बीमा क्लेम देने का फैसला सुनाया है। मामले में पैरवी वरिष्ठ अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल ने की। अभियोजन के अनुसार ऑटो चालक हरिओम योगी की 20 नवंबर 2021 की रात 8:30 बजे सड़क हादसे में मौत हो गई थी।


फोरलेन हाइवे पर शिवम होटल के सामने संदीप सिंह चौहान की कार क्रमांक एमपी33 सी7841 के चालक भयंकर पुत्र बाबू खान निवासी ग्वालियर ने तेजी एवं लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए अपनी साइड जा रहे हरिओम योगी के ऑटो में टक्कर मार दी थी। हादसे में ऑटो चालक हरिओम योगी की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिपूर्ति राशि लेने के लिए मृतक की पत्नी सुनीता योगी व उसके बेटे सोनू योगी एवं प्रशांत योगी ने सप्तम एमएससीटी न्यायालय में क्लेम के लिए दावा किया था।

गाड़ी चालक, मालिक एवं बीमा कंपनी की उपस्थिति एवं साक्ष के बाद न्यायालय ने सभी बिंदुओं पर गौर किया और दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्षों के साक्ष को देखते हुए न्यायालय ने 18 लाख रु. का अवार्ड पारित किया है। अवार्ड राशि बीमा कंपनी 2 माह में न्यायालय में जमा करेगी।

More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »
More from ShivpuriMore posts in Shivpuri »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!