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SDM का आदेश:15 दिन में हड्डी फैक्ट्री और मुर्गी फार्म हटाएं / Shivpuri News

शिवपुरी तहसील के करई गांव में हड्डी फैक्ट्री और मुर्गी फार्म हटाने के लिए शिवपुरी एसडीएम ने आदेश जारी किया है। 15 दिन में स्वयं नहीं हटाया तो धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम ने यह कार्रवाई की है। करई गांव के ग्रामीणों ने 27 फरवरी 2023 को कलेक्टर को आवेदन दिया था कि करई में हड्डी फैक्ट्री एवं मुर्गी फार्म इरशाद पुत्र दिलशाद पठान संचालित करता है।


ग्रामीणें का कहना था कि फैक्ट्री व फार्म के 100 मीटर एरिया में प्राथमिक स्कूल, आंगनबाड़ी भवन और हनुमानजी मंदिर और बस्ती है। फैक्ट्री एवं मुर्गी फार्म से दिन भर बहुत बदबू आती है। स्कूल पढ़ने वाले और आंगनबाड़ी आने वाले बच्चे, मंदिर आने वाले श्रद्धालु और बस्ती के परिवारों को बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। फैक्ट्री व फार्म की वजह से रहना दूभर हो रहा है, इसलिए दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए। सुरवाया थाना प्रभारी और पटवारी से रिपोर्ट ली गई।

ग्रामीणों ने बयान दिए कि हड्डी फैक्ट्री गांव के लिए मुसीबत बन चुकी है। पूरा गांव बीमारियों से पीड़ित है। गांव में प्रदूषण फैल रहा है। लाेग ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं। इस कारण लोग गांव छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। इसलिए हड्डी फैक्ट्री को तत्काल हटाया जाए।

पटवारी ने रिपोर्ट दी कि हड्डी फैक्ट्री सर्वे नंबर 1798 रकवा 1.100 हेक्टेयर दिलशाद खान पुत्र शमशाद खान निवासी सईसपुरा के नाम दर्ज है। फैक्ट्री संचालक के भाई आजाद पठान के भी बयान लिए। हड्डी फैक्ट्री की जगह दूसरा कार्य करने का आश्वासन दिया है।

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