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DM एवं SP ने मेडिकल संचालकों को दी चेतावनी बिना डॉक्टरी सलाह के न बेचें गर्भपात और नशे की दवाएं / Shivpuri News

शिवपुरी : कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने शहर भर के मेडिकल स्टोर संचालकों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को आयोजित बैठक के दौरान चेतावनी दी है कि बिना डॉक्टरी सलाह के गर्भपात एवं नशे की दवाएं का बिक्रय न करें, अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहें। कलेक्टर ने बैठक के दौरान प्रतिबंधित दवाओं की सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

इसी तारतम्य में गतदिवस को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मेडीकल स्टोर संचालकों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.पवन जैन सहित अन्य अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में मेडिकल स्टोर संचालक ने भी भाग लिया।
मेडीकल स्टोर संचालकों से गर्भपात की दबा बिना चिकित्सकीय परामर्श के बिक्रय किए जाने की जानकारी प्राप्त होने पर कलेक्टर श्री सिंह की अध्यक्षता में मेडीकल स्टोर संचालकों की बैठक आयोजित कर इस पर उन्हें आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैठक की शुरूआत में ही कलेक्टर शिवपुरी अक्षय कुमार सिंह ने मेडीकल स्टोर संचालकों से उनकी समस्याएं जानी तथा उसके बाद जिले में नशे की गिरफ्त में आते जा रहे युवाओं की संख्या पर चिंता जाहिर करते हुए सख्त कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मेडीकल स्टोर संचालकों से सहयोग की अपील की।
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने सख्त लहजे में कहा कि मेडीकल स्टोर संचालक से कहा कि ऐसी दवाएं जिनका उपयोग नशा करने में किया जा सकता है, का बिक्रय न करें। यह जिले में अपराध नियंत्रण और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए आवश्यक है। यदि कोई बार-बार नशे की दवाएं लेने आता है तो उसका नाम सूचीबद्ध करें तथा उसे नशा मुक्ति केन्द्र जाने की सलाह दें।

कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने मेडीकल स्टोर संचालकों से कहा कि वह गर्भपात की दवा भी बिना चिकित्सकीय सलाह के न दें क्योंकि इस दवा के सेवन से महिला को बेहद रक्त स्त्राव होता है और महिला में खून की बेहद कमी आ जाती है। इससे महिला के जीवन पर भी संकट आ सकता है। यदि किसी ऐसी महिला या युवती ने गर्भपात की दवा का सेवन कर लिया जिसमें पहले से रक्त की कमी है तो उसका जीवन असुरक्षित हो जाएगा इसलिए अपने स्तर से तथा बिना चिकित्सकीय सलाह के गर्भपात की दवा का बिक्रय न करें। यदि यह मालूम चला कि मेडीकल स्टोर से बिना चिकित्सकीय पर्चे के गर्भपात की दवा का बिक्रय किया जा रहा है तो सख्त कार्यवाही करने के लिए मजबूर होना पडेगा।

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