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सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद भी विनेगा आदिवासी बस्ती में अवेध निर्माण जारी / Shivpuri News

शिवपुरी। सतनवाड़ा वन वृत्त के अक्ष पी 969 जिसका वन अधिकार अधिनियम का पट्टा परमहंस आश्रम विनेगा के नाम पूर्व में ही हो चुका था जब वहां पर बाहर से आए आदिवासियों द्वारा अवैध एवं पक्के निर्माण करना प्रारंभ किया गया तो परमहंस आश्रम बनाएगा के भक्त गण इस मामले को लेकर भारतीय हरित प्राधिकरण एनजीटी पहुंचे परमहंस आश्रम भिनगा की अपील पर वहां हो रहे अवैध निर्माणों को तुरंत रोकने के निर्देश प्रशासन को भारतीय हरित प्राधिकरण एनजीटी द्वारा दिए गए उसके बाद 15 फरवरी 2019 के आदेश में एनजीटी ने वहां किए गए संपूर्ण अवैध एवं पक्के निर्माणों को हटाने का आदेश जिला प्रशासन शिवपुरी को किया उसके बाद भारतीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के आदेश के खिलाफ आदिवासी पक्ष इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जिस पर 5 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सतनवाड़ा वन वृत्त के अक्ष पी 969 पर स्थगन आदेश दिया तथा मध्यप्रदेश शासन एवं जिला प्रशासन को निर्देशित किया की विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण एवं अवैध गतिविधि जो वन को नुकसान पहुंचाए नहीं की जाएगी परंतु इस स्टे के बाद भी वहां निरंतर अवैध निर्माण जारी हैं समय-समय पर जिला प्रशासन को ग्राम बिनायका के लोग एवं परमहंस आश्रम भिनगा के भक्ति गाना इस मामले की सूचना देते हैं तब जिला प्रशासन हरकत में आकर वहां निर्माण रुकवा देता है लेकिन उसके बाद भी चोरी चुपके से निर्माण कार्य करते हुए वहां कई सारे निर्माण कर लिए गए हैं तथा अब तो जंगल को काटकर भी बड़े-बड़े निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। जिसकी जिला प्रशासन को भनक भी नहीं है। या स्वयं प्रशासन अपनी आंखें बंद कर इस निर्माण को होने दे रहा है तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है

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