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चेक बाउंस होने पर छह साल की सजा, 6.10 लाख का प्रतिकर भी देना होगा / Shivpuri News

शिवपुरी। न्यायालय जेएमएफसी शिवपुरी श्वेता मिश्रा ने चैक बाउंस प्रकरण में दोषी पाए जाने पर श्रीराम पुत्र बाबूलाल जाटव को एक माह के कारावास से दंडित किया है। साथ ही 6.10 लाख रु. प्रतिकर के रूप में अदा भी करने का आदेश दिया है। मामले में पैरवी एडव जितेंद्र कुमार गायेल ने की।

अभियोजन के अनुसार श्रीराम पुत्र बाबूलाल जाटव निवासी बीलारा शिवपुरी का 5 लाख रु. का चैक क्रमांक 898852 इलाहबाद बैंक शाखा शिवपुरी का 15 अगस्त 2020 को बाउंस हो गया था। इसके आधार पर धारा 138 एनआई एक्ट के तहत परिवाद पत्र न्यायालय में दायर किया। न्यायालय ने चैक बाउंस प्रकरण में श्रीराम जाटव को दोषी पाते हुए श्रीराम जाटव को 23 जुलाई 2022 को सजा सुनाई है।

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