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अवैध डोडा का परिवहन मामले में पांच साल की कैद / Shivpuri News

शिवपुरी। न्यायालय रामविलास गुप्ता विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस शिवपुरी ने अवैध डोडा का परिवहन करने पर पंजाब के कार चालक को पांच साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में अपर लोक अभियोजन बीड़ी राठौर ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार पोहरी थाना पुलिस ने 14 अगस्त 2018 की शाम 6:25 बजे स्ट्रीम कार क्रमांक पीबी10 एडी7990 से चेकिंग में पांच बोरी (45 किलो 300 किग्रा) अवैध डोडा चूरा जब्त किया था।

चालक मेवासिंह (34) पुत्र जाती सिंह निवासी हरेऊखुर्द थाना पावना जिला पटियाला पंजाब से 1 लाख रु. कीमत का डोडा चूरा जब्त कर प्रकरण दर्ज किया था। चालान पेश करने के बाद न्यायालय ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर चालक मेवासिंह को दोषी पाते हुए 5 साल का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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