शिवपुरी: जिले के पोहरी तहसील के ग्राम मडबैडा गांव में अपनी जमीन के पास सामुदायिक मनोरंजन भवन के निर्माण के मामले में राज्य शासन से उप सचिव राकेश कुशरे ने गुरुवार को पोहरी के जनपद सीईओ रहे शैलेन्द्र आदिवासी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय जिला पंचायत कार्यालय भिंड रहेगा।
बता दें कि, इससे पहले अक्टूबर माह में पोहरी जनपद सीईओ शैलेन्द्र आदिवासी के खिलाफ सरपंच संघ ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन कर सीईओ शैलेंद्र आदिवासी को पद से हटवा दिया था और अब उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है।
आदेश में उल्लेख है कि सीईओ आदिवासी ने पोहरी में रहते हुए ग्राम मडवेडा में कलेक्टर गाइडलाइन से एक चौथाई दर पर भूमि क्रय करने और भूमि क्रम करने के संबंध में मप्र सिविल सेवा आचरण नियम १९६५ के नियम 19 का पालन नहीं करने और स्वयं के स्वामित्य की ग्राम मडबेड़ा की भूमि सर्वे नंबर 94 की नजदीक शासकीय राशि से शासकीय भूमि पर सामुदायिक मनोरंजन भवन बनवाया।
जो कि बस्ती से दूर होने के कारण ग्राम वासियों के लिए उपयोगी नहीं होने और इनकी जाति संदिग्ध पाए जाने के कृत्य शासकीय सेवक के आचरण के अनुकूल न होने के कारण यह कार्रवाई की गई है।
पोहरी जनपद सीईओ शैलेन्द्र आदिवासी निलंबित: राज्य शासन के उप सचिव ने की कार्रवाई, निजी जमीन के पास सामुदायिक भवन का मामला / Shivpuri News




