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हत्या के चार आरोपितों को आजीवन कारावास

शिवपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश एके त्रिपाठी ने कल हत्या के एक मामले में पिता पुत्रों सहित चार आरोपियों को उम्रकैद और एक एक हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी एड. धनीराम यादव ने की। 

अभियोजन की कहानी के अनुसार 22 अक्टूबर 2015 की शाम मगरौनी निवासी जितेंद्र सिंह उम्र 24 वर्ष एवं उसके पिता माधौ सिंह राजपूत ठाकुर मोहल्ला से बाजार की तरफ जा रहे थे तभी आरोपियों ने पिता पुत्र को घेरकर उनकी मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में गंभीर रूप से घायल जितेंद्र की मौत हो गई। नरवर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी गिर्राज झा, दिनेश झा, राजू, लाला उर्फ हरिमोहन एवं विष्णु झा सहित एक नाबालिग के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नाबालिग का कैस गुना अदालत में चल रहा है। न्यायाधीश एके त्रिपाठी ने दोनों पक्षों की दलील सुुनने के बाद आरोपी गिर्राज झा दिनेश झा, राजू व लाला उर्फ हरिमोहन को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई जबकि एक आरोपी विष्णु झा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। 
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