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लाठी, लुहांगी से मारपीट करने वाले आरोपितों को छह-छह महीने की सजा

शिवपुरी। जेएमएफसी करैरा विपेन्द्र कुमार यादव ने मारपीट के मामले में दो आरोपितों को 6-6 माह की सजा व 500-500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। 29 सितंबर 2011 को ग्राम कारौठा में फरियादी सुखदेव, रघुवीर, सोमलिया व अंजू अपने खेत पर बने घर पर थे, उसी दौरान आरोपित अमरसिंह व बसका वहां आए और लाठी व लुहांगी से मारपीट कर दी थी, जिससे चारो लोग घायल हो गए थे। करैरा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों आरोपितों को 6-6 माह की सजा व 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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