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जनपद अध्यक्ष पारम रावत के भाई पर जानलेवा हमला करने वाले बरी

शिवपुरी। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश एसबी शर्मा ने एक मामले में सुनवाई करते हुए जनपद अध्यक्ष पारम रावत के भाई पर हमला करने वाले आरोपितों को बरी कर दिया है। मामले में आरोपित पक्ष की ओर से पैरवी एडवोकेट गजेंद्रसिंह यादव द्वारा की गई। 
अभियोजन के अनुसार 20 मार्च 17 को फरियादी दीवानसिंह रावत निवासी सिंहनिवास ने थाने पर आकर शिकायत दर्ज करवाई की 19 मार्च की शाम 7 बजे भतीजे अरविंद रावत का प्रभात रावत से मोबाइल पर मुहंवाद हो गया था। उसके कुछ देर बाद प्रभात रावत, प्रगट रावत ने रेलवे क्रॉसिंग िस्थत ऑफिस पर आ गए और वहां पर भी काफी मुहंवाद हो गया। उसके बाद अरविंद रावत अपनी गाड़ी से घर सिंहनिवास आ गया तो पीछे से प्रभात रावत, प्रगट रावत, राजकुमार रावत, दिलीप रावत, प्रमोद रावत, भूरा रावत एवं पृथ्वी यादव आ गए और लाठी, डंडों, सरिया एवं बंदूक से हमला कर दिया। इसी दौरान छोटा भाई जयसिंह अपनी गाड़ी से बाजार की ओर से घर के दरवाजे पर पहुंचा तो प्रभात रावत ने भाई जयसिंह रावत को जान से मारने की नियत से 12 बोर की बंदूक से फायर किया। बंदूक की गोली के छर्रे गाड़ी के आगे के कांच को छेर करते हुए जयसिंह रावत को जा ले। गोली की आवाज सुनकर जब सिरनामसिंह रावत बाहर आया तो दिलीप रावत व प्रमोद रावत ने सिरनाम पर भी लाठी से हमला बोल दिया जिससे वह चोटिल हो गया। घटना कारित करने के बाद आरोपित मौके से भाग गए। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। जहां न्यायालय द्वारा साक्ष्य का विवेचन करने के उपरांत सभी आरोपितों को दोष मुक्त कर दिया।
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