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दो आरोपितों को दूल्हे की आंख फोडऩे पर तीन साल की सजा

शिवपुरी। जेएमएफसी शिवपुरी अभिषेक सक्सेना ने दूल्हे की आंख फोडऩे वाले दो आरोपितों को तीन साल की सजा व 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजवीरसिंह यादव ने की। अभियोजन के अनुसार 12 मई 2017 को फिजिकल थाना क्षेत्र के साइंस कॉलेज के समीप एक शादी समारोह में जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान आरोपित राज और श्रीलाल आपस में किसी बात को लेकर झगडऩे वाले जब दूल्हा कन्हैया उन्हें समझाने आया तो दोनों ने मिलकर उसके साथ मारपीट कर दी और बेल्ट मारा, जिससे दूल्हा कन्हैया की आंख में गहरी चोट आई और उसकी आंख फूट गई। कन्हैया की शिकायत पर पुलिस ने राज और श्रीलाल के खिलाफ केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों आरोपितों को तीन तीन साल की सजा व 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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