दो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगें संबंधित पुलिस थाने में
शिवपुरी। जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक शिवपुरी की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1) के तहत आदतन एक अपराधी सिरनाम पुत्र बाघराज लोधी निवासी ग्राम हमरीपुर हाल बजरयाऊ थाना भौंती को एक वर्ष तक की अवधि के लिए जिलाबदर (निष्कासित) करने तथा 02 आदतन अपराधियों को संबंधित पुलिस थाना में प्रत्येक माह की 10 एवं 25 तारीख को उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री श्रीवास्तव ने आम जनता की शांति सुरक्षा व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु ग्राम हमरीपुर हाल बजरयाऊ थाना भौंती निवासी सिरनाम पुत्र बाघराज लोधी को जिलाबदर घोषित कर शिवपुरी जिले तथा उसके समीपवर्ती जिले श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, मुरैना व दतिया जिले की सीमा से एक वर्ष के लिए निष्कासित कर निर्देश दिए गए है कि निष्कासन अवधि में अपने स्पष्ट डाक पते की सूचना न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी के कार्यालय एवं थाना प्रभारी भौंती जिला शिवपुरी को डाक से भेजेगा। जबकि थाना कोतवाली शिवपुरी शिव कॉलोनी निवासी स्वदेश सिंह पुत्र चन्द्रकुमार सिंह चैहान एवं थाना कोतवाली वर्मा कॉलोनी फतेहपुर रोड़ शिवपुरी निवासी रामबाबू पुत्र हरज्ञान धाकड़ को प्रत्येक माह की 10 एवं 25 तारीख को संबंधित पुलिस थाने में अपनी उपस्थित दर्ज कराने के निर्देश दिए है।
Be First to Comment