
शिवपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश करैरा एके त्रिपाठी ने हत्या के मामले में 6 आरोपितों को आजीवन कावरास की सजा व 6-6 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपितों में एक पिता व उसके दो पुत्र भी शामिल हैं। मामले में पैरवी शासकीय अभियोजक धनीराम यादव ने की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार करैरा थाना क्षेत्र के ग्राम टीला में 7 अक्टूबर 2014 को मृतक मंगलसिंह यादव अपनी झोपड़ी में था, तभी जमीनी रंजिश के चलते आरोपित सुरेश व राजकुमार पुत्रगण भगवान सिंह यादव, भगवान सिंह पुत्र शोभाराम यादव, कदम सिंह पुत्र रोशन यादव, कंचन पुत्र ओमप्रकाश यादव निवासीगण टोडा करैरा व अनिल पुत्र प्रभुदयाल यादव निवासी दाबर वाट करैरा ने मिलकर गोली माकर निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश कर दिया था। जिस पर न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए दोषी माना और सुजा सुनाई।









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