
शिवपुरी। न्यायालय मोनिका आध्या जेएमएफसी कोलारस ने छेड़छाड़ के दो सगे भाई आरोपी रामकुमार यादव और बलवीर यादव को एक-एक साल का सश्रम कारावास और 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी निर्मल कुमार अग्रवाल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील कोलारस जिला शिवपुरी ने की। 15 मई 2014 को रात 10 बजे अपने पति, जेठ व बहनोई के साथ रामलीला देखने देवी माता मंदिर ठाठी जा रही थी। पति, जेठ आदि के आगे निकल जाने पर आरोपी ने रास्ता रोक लिया और छेड़छाड़ कर दी। कोर्ट ने साक्ष्य एवं दस्तावेजों से मामले को सिद्ध पाते हुए मामले में फैसला सुनाया है।









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