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सहकारी निरिक्षक ने रेवई की शासकीय उचित मूल्य के 3 सेल्समेन पर कराई आवश्यक वस्तु अधिनियम की FIR, सहायक सेल्समेन गिरफ्तार, एक दिन के पीआर पर लिया / Shivpuri News

शिवपुरी: जिले की पिछोर पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम मे फरार 2 हजार के इनामी एवं स्थाई वारंटी आरोपी को गिरफ्तार किया हैं.

बता दें की 6 सितंबर 2024 को देवेन्द्र सिहं दांगी सहकारी निरीक्षक प्रशासक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित गरैठा ने पिछोर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी की रेवई शासकीय उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता इमरतलाल पाल एवं सहायक विक्रेता दातार सिंह यादव, रविन्द्र लोधी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज की जाए. पिछोर थाना पुलिस ने शिकायत पर अपराध क्र. 425/24 धारा 3/7 ईसी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस की जाँच कर बाद आरोपियों के विरूध धारा 316 (5) बीएनएस की इजाफा की गई. 12 नवंबर को आरोपी रविन्द्र लोधी की गिरफ्तारी पर 2 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की गई एवं माननीय न्यायालय से स्थाई वारंट जारी कराया गया था।

पिछोर थाना प्रभारी जितेंद्र मावई ने बताया की 4 मार्च 2025 को आरोपी रविन्द्र पुत्र शंकर सिंह लोधी निवासी मादौनकला को गिरफ्तार किया गया. आरोपी से पूछताछ हेतु एक दिन के पीआर पर लिया गया।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र सिंह मावई, उप निरीक्षक बीएल दोहरे, सउनि जहान सिंह, सउनि अरविन्द्र सगर, सउनि दीन दयाल शर्मा, आर. रामनाथ रावत, आर. राघवेन्द्र पाल, आर. रवि कौर, आर. प्रदीप कौरव की सराहनीय भूमिका रही.

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