शिवपुरी: पंचम मोटर दुर्घटना दावा न्यायालय द्वारा सड़क दुर्घटना में मृतक कारीगर के परिवार जनों को 18 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिलाई गई.
दिनांक 22 /10 /2023 को श्याम करीबन 4 बजे ग्राम बगरासांचौर थाना अमोल के अंतर्गत राजेंद्र लोधी गरगज की पहाड़ियों से होता हुआ अपने ग्राम बागरा साजौर जा रहा था राजेंद्र लोधी पैदल पैदल अपने खेत पर जा रहा था कि इतने में ही बगरा सांचौर से आ रहे ट्रैक्टर वाहन क्रमांक एमपी 07 एवी 0813 के ड्राइवर ने अपने ट्रैक्टर को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर पैदल जा रहे राजेंद्र लोधी में टक्कर मार दी गंभीर चोटों के प्रणाम स्वरूप मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई उक्त घटना अमोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटित हुई थी मृतक के साथ उसकी पत्नी राजवती एवं उसके चचिया ससुर महेश लोधी भी साथ में थे जिन्होंने घटना देखी थी थाना अमोल द्वारा मर्ग जांच पर से मूल मर्ग कायम करते हुए असल अपराध की कायमी ड्राइवर के विरुद्ध की गई की गई फिर संपूर्ण जांच एवं वहां को जप्त करते हुए अनुसंधान उपरांत ड्राइवर के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया मृतक राजेंद्र लोधी की पत्नी राजवती एवं उसके पुत्र एवं अन्य बारिशों द्वारा माननीय न्यायालय में क्षतिपूर्ति पाने हेतु दावा प्रकरण सीनियर अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल द्वारा प्रस्तुत कराया गया था. न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की साक्ष्य उपरांत आवेदक आवेदक एवं अनावेदक अभिभाषक की बहस श्रवण की गई और मृतक राजेंद्र लोधी की पत्नी राजवती एवं अन्य विधिक बारिशों को 18 लाख रुपए के लगभग की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किए जाने के आदेश बीमा कंपनी को दिए गए तथा साथ ही बीमा कंपनी को यह भी आदेशित किया गया की क्लेम प्रकरण प्रस्तुत होने के दिनांक 22/1 /24 से संपूर्ण क्षतिपूर्ति धनराशि पर 6% की दर से वार्षिक ब्याज भी अदा करना होगा एवं संपूर्ण प्रकरण का खर्चा भी बहन करना होगा संपूर्ण प्रकरण की पैरवी सीनियर अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल द्वारा की गई थी.






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