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8 वर्षीय बालक से दुष्कर्म मामले में आरोपी को सजा: कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कारावास, 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया / Shivpuri News

शिवपुरी के जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने एक 8 साल के बालक के साथ कुकृत्य करने वाले आरोपी को दोषी माना है। मामले में आरोपी को 20 साल की कैद व 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में पीड़ित पक्ष से पैरवी एडीपीओ प्रीति संत ने की।

अभियोजन के मुताबिक 9 जुलाई 2022 को जिला श्योपुर के गसवानी गांव का रहने वाला अर्जुन शाक्य बैराड़ क्षेत्र में अपनी रिश्तेदारी में आया था। यहां पर अर्जुन एक 8 साल के बालक को अपने साथ शौच के लिए ले गया और फिर उसके साथ गलत काम कर दिया। बाद में पीड़ित बालक रोता हुआ घर आया और पूरी घटना परिजनो को बताई।

इसके बाद मामले की शिकायत बैराड़ पुलिस में की। जिस पर से पुलिस ने आरोपी पर लैंगिक अपराध के तहत केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी अर्जुन शाक्य को दोषी माना और उसे यह सजा सुनाई है।

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