शिवपुरी: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा (प्रधान जिला न्यायाधीश), सदस्य अंजू गुप्ता एवं राजीव कृष्ण शर्मा ने इम्पोर्ट के सामान बेचने वाले काबुल फूड प्रोडक्ट(पेरिस गिफ्ट हाउस) भोपाल को एक मामले में उपभोक्ता की सुनवाई करते हुए दोषी करार किया। आवेदक अभय जैन द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को अनावेदक से खाने एवं अन्य जीवन शैली के उत्पादों की खरीदी की। जब आवेदक खरीदे हुए सामान को अपने घर लेकर आया तो ज्ञात हुआ कि अनावेदक से खरीदे हुए सामान में रामेन खाद्य उत्पाद के दो पैकेट एक्सपायर हुए बेच दिए। 2 अक्टूबर अनावेदक के प्रतिनिधि को ईमेल के माध्यम से एक्सपायर्ड उत्पाद की जानकारी दी, लेकिन अनावेदक की ओर से कोई जबाव नहीं दिया गया। अनावेदक द्वारा आवेदक के साथ सेवा में कमी की है और अनावेदक यह कृत्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में परिभाषित अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार की परिभाषा के अंतर्गत आता है।
आयोग का मत है कि आवेदक द्वारा क्रय किये गये खाद्य उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग डेट 26 सितंबर 2021 एवं एक्सपायरी डेट 25 सितंबर 2022 है, जिसे अनावेदक द्वारा आवेदक को 2 अक्टूबर 2022 को विक्रय किया। जो स्पष्ट रूप से अनुचित व्यापार प्रथा की श्रेणी में आता है। इस प्रकार अनावेदक द्वारा आवेदक को एक्सपायर हुए खाद्य उत्पाद को बेच कर सेवा में कमी किया जाना प्रमाणित हो रहा है। अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए अनावेदक के विरुद्ध आदेश पारित किया। जिसमे काबुल फूड प्रोडक्ट्स को उपभोक्ता को 7000 रु की राशि अदा करने कहा। इस मामले में पैरवी आदित्य श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा की गई।

अमानक नूडल्स बेचे, उपभोक्ता को 7 हजार रुपए देने के आदेश / Shivpuri News
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