Press "Enter" to skip to content

आदर्श आचार संहिता लगते ही यातायात पुलिस ने की राजनीतिक पार्टियों से संबंधित नेम प्लेट,बैनर,हूटर हटाने की कार्रवाई / Shivpuri News

हूटर, सायरन व लाल-पीली बत्ती का अनाधिकृत उपयोग एंव विधी विरुद्ध वाहनों में अंकित पदनाम और अमानक नंबर प्लेट पर होगी कार्यवाई

मध्यप्रदेश में आदर्श आचारसंहिता लागू निष्पक्ष, भयमुक्त एंव पारदर्शीपूर्ण चुनाव संपन्न हो सके इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गये है.
चुनाव आयोग के मंनसानुसार शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किये जा रहें है—

1. वाहनों में लाल-पीली बत्ती का अनाधिकृत उपयोग करते पाए जाने पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 108 के अंतर्गत कार्यवाई की जाएगी l

2. वाहनों में हूटर या सायरन का उपयोग करते पाये जाने पर म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियम 185 के उपनियम (4) के अंतर्गत कार्यवाई की जाएगी l

3. वाहनों के आगे – पीछे केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के अनुसार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगा हुआ होना अनिवार्य है l

4. वाहनों के नंबर प्लेट, कांच या अन्य स्थान पर पदनाम अथवा चुनाव चिन्ह अंकित करवाना नियम विरुद्ध है l

5. वाहनों के कांच में ब्लैक फिल्म लगे पाये जाने पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 100(2) के अनुसार कार्यवाई की जाएगी l

*जिला पुलिस शिवपुरी अपील करता है कि शांतिपूर्ण चुनाव हो सके इस संबंध में चुनाव आयोग के दिशानिर्देश एंव शासन द्वारा जारी नियमों का सभी जिले वासी अनिवार्य रूप से पालन करें l*
जिला पुलिस बल शिवपुरी

More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »
More from ShivpuriMore posts in Shivpuri »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!