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जिला अस्पताल में 6 लोग धूम्रपान व तंबाकू खाते मिले, 550 रु. का जुर्माना वसूला / Shivpuri News

शिवपुरी: जिला अस्पताल शिवपुरी में 6 व्यक्ति सार्वजनिक जगह होते हुए भी धूम्रपान और तंबाकू खाते मिले। टीम ने कोटापा एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की है। संबंधितों से 550 रु. वसूले हैं। अस्पताल में दल ने जैसे ही की तो संबंधित लोग बहस पर उतर आए। हालांकि समझाने पर मान गए और चालानी राशि जमा कराई। वहीं इस कार्रवाई से तंबाकू उत्पादन का इस्तेमाल करने वाले दूसरे लोग भाग खड़े हुए है। सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपाल, तंबाकू आदि के सेवन पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।


भारत सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर नियंत्रण कोटापा एक्ट 2023 के तहत कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी लोग सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू और बीड़ी का उपयोग व प्रदर्शन करते हैं। कलेक्टर शिवपुरी रवीन्द्र कुमार चौधरी के निर्देश पर प्रभारी कार्रवाई के लिए कलेक्टोरेट में एडीएम विवेक रघुवंशी की अध्यक्षता में विशेष बैठक रखी गई। सीएमएचओ डॉ पवन जैन ने बताया कि बैठक में “एक युद्ध नशे के विरूद्ध” अभियान चलाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग को विशेष रूप से सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने, तंबाकू उत्पादों का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिला चिकित्सालय शिवपुरी में कोटापा अधिनियम 2003 के तहत तंबाकू उत्पादों का उपयोग करने वालों पर चालानी कार्रवाई की है। जिला नोडल अधिकारी कोटापा डॉ. आशीष व्यास के नेतृत्व में दल गठित किया,जिसमें पूर्व सिविल सर्जन डॉ. आरके चौधरी, जिला मीडिया अधिकारी स्वास्थ्य विभाग अखिलेश शर्मा सहित पुलिसकर्मी एवं जिला अस्पताल के सुरक्षाकर्मी शामिल किए। दल ने छह लोगों को धूम्रपान और तंबाकू सेवन करते हुए पकड़ा है। कोटापा एक्ट के तहत 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का जुर्माना वसूला जा रहा है।

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