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गरीबों के हक पर डाका: सलैया और गूडर गांव सेल्समेन और मैनेजर पर एफआईआर गबन की राशि जमा नहीं करने पर संपत्ति होगी कुर्क / Shivpuri News

शिवपुरी: जिले के पिछोर अनुभाग क्षेत्र के सलैया तथा गूडर गांव की उचित मूल्य की दुकानों पर शिकायतों और अनियमितता के चलते दोनों दुकानों के प्रबंधकों, विक्रेताओं तथा सहायक विक्रेता के खिलाफ गुरुवार को मामला दर्ज किया गया है। वहीं, दोनों मामले में गबन की गई राशि आरोपियों द्वारा नहीं लौटाई गई तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी।
जानकारी के अनुसार शासकीय उचित मूल्य की दुकान सलैया की लगातार शिकायतों को देखते हुए पिछोर एसडीएम द्वारा नायब तहसीलदार निशिकांत जैन सहित कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जयदीप सिंह को जांच के आदेश किए गए थे। जांच के दौरान मौके पर खाद्य स्टॉक बहुत कम पाया गया। दुकान से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर, निगरानी समिति बैठक पंजीयन आदि रिकॉर्ड भी नहीं पाया गया। जिसमें लगभग 4.38 लाख के राशन को खुर्दबुर्द करना पाया गया। इस मामले में प्रबंधक अमर सिंह परिहार, विक्रेता मनोज लोधी, सहायक विक्रेता वीरेंद्र सिंह चौहान धारा 409 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

इसी तरह उचित मूल्य की दुकान गूडर की भी अनियमितताओं की लगातार शिकायत मिलने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जयदीप सिंह लोधी द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया था। जहां पर दुकान पर जो स्टॉक होना चाहिए था वह नहीं पाया गया।न ही खाद्यान्न मिला। साथ ही मौके पर प्रबंधक द्वारा स्टॉक पंजी, निगरानी बैठक रजिस्टर तथा बिल वाउचर आदि रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सके। जांच के समय बुलाने के बाद भी विक्रेता उपस्थित नहीं हुआ। इस संबंध में विपरण सहकारी संस्था खनियाधाना के प्रबंधक, विक्रेता एवं सहयोगी को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। लेकिन जवाब संतुष्टि पूर्ण न होने के कारण प्रबंधक गन्धर्व सिंह यादव सहित विक्रेता दयाराम कोली के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। यदि गबन की राशि जमा नहीं की गई तो प्रबंधक सहित विक्रेता, सहायक विक्रेता की संपत्ति कुर्क की जाएगी।

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