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ससुरालियों से प्रताड़ित होकर बहू ने कुए में कूदकर दी थी जान, 7 साल की सजा / Shivpuri News

शिवपुरी: न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी एके गुप्ता ने दहेज हत्या के प्रकरण में पति जितेंद्र उम्र 31 साल पुत्र घनश्याम रावत, ससुर घनश्याम उम्र 61 साल पुत्र खैरू रावत और सास प्रेमबाई उम्र 56 साल पत्नी घनश्याम रावत निवासी गहलौनी को धारा 306 के तहत 7-7 साल का सश्रम कारावास एवं 2500-2500 रु. अर्थदंड और धारा 498 ए के तहत एक-एक साल का सश्रम कारावास व 500-500 रु. के अर्थदंड से दंडित किया है।

अर्थदंड अदा नहीं करने पर 3-3 माह का सश्रम कारावास अलग से भुगतना होगा। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक मनोज रघुवंशी ने पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार पपीता पत्नी जितेंद्र रावत निवासी गहलौनी ने 15 फरवरी 2022 को कुएं में कूदकर जान ने दी थी। मायके पक्ष ने दहेज प्रताड़ना के चलते आत्महत्या करने का आरोप लगाया। दहेज में बाइक और 3 लाख रु. कैश की मांग की जा रही थी। इसलिए पपीता रावत ने परेशान होकर जान दे दी।

मृतिका की शादी 19 अप्रैल 2017 को टोड़ा गांव में सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुई थी। मृतका पपीता व जितेंद्र का तीन साल का बेटा राज रावत भी है। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और साक्ष्यों के आधार पर पति जितेंद्र, ससुर घनश्याम और सास प्रेमबाई को दोषी पाते हुए फैसला सुनाया है।

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