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अमानत में खयानत के आरोपी को 6 माह का कारावास, एक हजार का अर्थदंड, ADPO विजय शर्मा ने की पैरवी / Shivpuri News

शिवपुरी: जिला न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायधीश अमित प्रताप सिंह ने अमानत में खयानत के आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 6 माह की कैद व 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में पैरवी एडीपीओ विजय कुमार शर्मा ने की।


अभियोजन के मुताबिक 23 अक्टूबर 2019 को फरियादी चंदन सिंह ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने 3 अप्रैल 2019 को नरेश रावत निवासी दर्रोनी सिरसौद शिवपुरी से एक कार 4 लाख 30 हजार रुपए में खरीदी थी। भुगतान नकद दिया था। इसकी लिखा पढ़ी नोटरी शपथ पत्र पर की। चूंकि कुछ दिनों तक कार का रजिस्ट्रेशन आरटीओ कार्यालय से नहीं हुआ। फिर नरेश रावत एक दिन उससे कार मांगकर ले गया और फिर कार वापस नहीं लाया।

उसने कई बार फोन भी नरेश को लगाया लेकिन उसने फोन भी बंद कर लिए। अब नरेश कार वापस करने को तैयार नहीं है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी नरेश के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।

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