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मादक पदार्थों की तस्करी का आरोपी दोषमुक्त, कोर्ट में साबित नहीं कर पाई पुलिस आरोप / Shivpuri News

शिवपुरी: विशेष न्यायाधीश रामविलास गुप्ता ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में एक ढाबा संचालक को रिहा किया है। पुलिस ने जिस ढाबा संचालक के कब्जे से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त करना बताया था, पुलिस न्यायालय में यह साबित ही नहीं कर पाई कि उक्त मादक पदार्थ आरोपित के कब्जे से बरामद किया गया था।


अभियोजना के अनुसार सतनवाड़ा थाना प्रभारी गोपाल चौबे को 13 अगस्त 2018 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुलदीप ढाबा का संचालक कुलदीप सिंह अवैध रूप से डोडा एवं अफीम अपने ढाबे पर बेचने के लिए संग्रह किए हुए हैं। उक्त सूचना पर पुलिस ने ढाबे पर छापामार कार्रवाई की और होटल के पीछे खेतों में बने एक कमरे से 1 क्विंटल 57 किग्रा डोंडा फुक्की सहित 210 ग्राम अफीम बरामद की।

पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्रकरण कायम कर विवेचना उपरांत सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में पुलिस ने जहां मादक पदार्थ कुलदीप के खेत में बने कमरे से जब्त होना बताया। वहीं कुलदीप के वकील विजय तिवारी ने कई साक्ष्य प्रस्तुत किए और यह बताया कि पुलिस ने जिस कमरे से मादक पदार्थ जब्त किया है वह कमरा न तो कुलदीप की आधिपत्य की जमीन पर बना हुआ है और न ही कुलदीप का है। उक्त कमरा राजकुमार सूद की जमीन पर बना है और उसी का गोदाम है।

राजकुमार और कुलदीप के बीच में जमीनी विवाद के कारण पिछले कई वर्षों से रंजिश चली आ रही है। गांव वालों के बयान में भी यही कहानी सामने आई। पुलिस न्यायालय में अपनी कहानी को सही साबित नहीं कर पाई। पुलिस ने न तो राजकुमार सूद के कोई बयान मामले में लिए और न ही उसे प्रकरण में आरोपी बनाया। न्यायाधीश ने इसी आधार पर आरोपित ढाबा संचालक को बरी कर दिया।

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