शिवपुरी: पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी रघुवंश सिह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह भूरिया के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी अजय भार्गव के निर्देशन में अवैध रेत का बिक्रय करने बाले पर कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया था। आज दिनांक 16.07.2023 को खांदी रोङ ग्राम भवेङ पोहरी रोङ थाना सुभाषपुरा क्षेत्र मे दौराने इलाका भ्रमण एक ङम्फर दस चक्का क्र UP-75-AT-0767 सफेद एवं हरा रंग को मय चालक रोका गया चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बीरेन्द्र पुत्र राकेश परिहार उम्र 25 साल निवासी नयागांव थाना पनिहार जिला ग्वालियर म.प्र.का होना बताया चालक बीरेन्द्र परिहार से डम्फर में भरी रेत के संबंध में रायल्टी मांगी तो चालक बीरेन्द्र परिहार द्वारा रेत के संबंध में कोई वैध कागज एवं रायल्टी पेश नहीं किये न ही ङम्फर के कोई कागजात पेश किये उससे स्पष्ट है कि उपरोक्त रेत डम्फर चालक द्वारा चोरी से अवैध रूप से रेत भरकर लाई गई है जिससे शासन को छति पहुँची है। आरोपी का उक्त कृत्य धारा 379 भादवि, 4(ए),21(1) खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957 के एवं धारा 130/177(3)एम व्ही एक्ट के तहत दण्डनीय पाया जाने से थाना हाजा पर अप क्र 97/23 धारा धारा 379 भादवि, 4(ए),21(1) खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957 के एवं धारा 130/177(3)एम व्ही एक्ट के तहत कार्यवाही की गई.
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सुभाषपुरा उनि कुसुम गोयल, सउनि आर के सगर,कावा प्रआर 456 हरी सिंह, आर 619 पवन कुमार, आर 274 धर्मेन्द्र शर्मा, आर 463 संजय जाट, आर 104 रवि कुशवाह,आर 440 राधाकृष्ण धाकङ, आर चालक 27 सोनू गुर्जर की अहम भूमिका रही.






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