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स्कूटी सवार महिला पटवारी को टैंकर ने रौंदा: ड्राइवर को एक साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया / Shivpuri News

शिवपुरी: महिला पटवारी की मौत के मामले में ड्राइवर को पोहरी न्यायालय ने एक वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।


30 सितंबर 2020 को बैराड तहसील में पदस्थ महिला पटवारी ऋतु (27) पुत्री मदनलाल गुप्ता को 11 बजे एक टैंकर क्रमांक आरजे 14 जीबी 2541 के ड्राइवर ने अमरौदा रोड पर उस वक्त कुचल दिया था, जब महिला पटवारी स्कूटी से पोहरी से बैराड़ जा रही थी। हादसे में महिला पटवारी की मौत हो गई थी।

पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी आरोपी गुरप्रीत आत्मज बक्सीस सिंह (35) निवासी- श्रीराम नगर कॉलोनी, उद्योगपुर, जिला कोटा राजस्थान को धारा-304(ए) भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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