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जमीन बेचने के बाद पीएनबी से 9.31 लाख का लोन लिया, वृद्ध को छह साल की जेल / Shivpuri News

शिवपुरी: न्यायालय रामबिलास गुप्ता चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी ने कूट रचना करके बिक चुकी जमीन पर 9.31 लाख रु. का केसीसी ऋण लेने के मामले में गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला दिया है। आरोपी राजीव लोचन सिंह (63) पुत्र माधव सिंह बुंदेला निवासी ग्राम सुनाज को धारा 420 में 4 साल का सश्रम कारावास व 500 रु. का अर्थदंड और धारा 467 में 6 साल का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर एक व दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक बीडी राठौर ने की।


अभियोजन के अनुसार फरियादिया चित्रलेखा आंग्रेन ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पंजीकृत बयनामा से 15 जून 1999 को राजीव लोचन सिंह से सुनाज गांव में कुल 15 सर्वे नंबर 6, 2, 31, 33, 34, 21, 16, 19, 14, 15, 4, 5, 7, 3, 20 की जमीन खरीदी थी। जमीन खरीदने के बाद पता चला कि कलेक्टर कोर्ट शिवपुरी में सीलिंग प्रकरण लंबित है। इस कारण उस समय नामांतरण नहीं होने से राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज नहीं हो सका। लेकिन राजीव लोचन सिंह ने अप्रैल 2014 में उक्त सर्वे नंबरों की जमीन पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा शिवपुरी से 9 लाख 31 हजार रुपए का केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) लोन ले लिया। जमीन बेचने के बाद भी राजीव लोचन सिंह ने केसीसी ऋण निकाल लिया। न्यायालय ने मामले में आरोपी राजीव लोचन सिंह को सजा सुनाई है।

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