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भारती मोबाइल पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, बिना अनुमति कर दिया मोबइल फायनेंस / Shivpuri News

शिवपुरी: जिले करैरा थाना पुलिस ने एक मोबाइल की दुकान के संचालक पर धोखाधड़ी की धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया है। दुकानदार संचालक ने बिना फरियादी के स्वीकृति के उसके दस्तावेजों का उपयोग कर मोबाइल फाइनेंस कर दिया था। जब पीड़ित के मोबाइल पर क़िस्त कटने का मैसेज आया तब इस बात का खुलासा हुआ। इसकी शिकायत करैरा कस्बे के रहने दीपक जैन पुत्र हरिशरण जैन (45) ने दर्ज कराई थी।


दीपक जैन ने पुलिस को बताया था कि 03 मई 2023 को मेरे बैंक खाते से जुड़े मेरे मोबाइल नंबर पर एसएमएस प्राप्त हुआ। उक्त मैसेज में 3750 रुपए काटे जाने का हवाला दिया गया था। जब इसकी पूछताछ मैंने अपने बैंक में जाकर की तो मुझे बताया गया कि मेरे खाते से टीवीएस फायनेंस क्रेडिट सर्विस की ई-मेंडेट के माध्यम से क़िस्त कटी है।

जब मेरे द्वारा टीवीएस क्रेडिट सर्विस लिमिटेड को उनके आधिकारिक ईमेल कर कंपनी को मेरे साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत की गई तब कंपनी की हेल्प डेस्क व टीवीएस क्रेडिट सर्विस लिमिटेड के द्वारा बताया गया कि भारती इंटरप्राइजेज (भारती मोबाइल) संचालक द्वारा 7 अप्रेल 2023 को दीपक जैन के नाम पर 29 हजार 999 रुपए का मोबाइल हैंडसेट फायनेंस कराया था, जबकि मेरे द्वारा मोबाइल संचालक और फाइनेंस कंपनी को कोई भी दस्ताबेज नहीं दिए गए थे।

इसके अलावा आगामी समय में मेरे खाते से और भी क़िस्त काटने बाली हैं। ठगी का शिकार हुए दीपक जैन की शिकायत पर करैरा थाना पुलिस ने भारती इंटरप्राइजेज (भारती मोबाइल) संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

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