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प्रधानमंत्री आवास का लाभ लेने बाले हितग्राही जल्द मकान का काम शुरू करें, नहीं तो होगी FIR / Shivpuri News

शिवपुरी: ऐसे चयनित हितग्राही जिन्होंने आज दिनांक तक आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया, वह तीन दिवस की अवधि में आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ करे। यदि हितग्राही समय अवधि में आवास निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करता है तो हितग्राही का स्वीकृत आवास निरस्त कर प्रदान की गई राशि वापसी के लिए हितग्राही के विरूद्ध स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कर शासकीय राशि वसूली की जाएगीl यह निर्देश नगर परिषद दरबार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने संबंधित को जारी किए हैं।


दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की 8 वीं वर्षगांठ 25 जून के आयोजन के पूर्व विशेष अभियान चलाकर समस्त परियोजनाओं में वर्तमान में लंबित एमआईएस अटैचमेंट प्रथम स्तर की जियो-टेंगिंग, प्रथम किश्त के विरुद्ध ऐसे आवास जो अभी तक प्रारंभ नहीं हुए हैं, उन्हें प्रारंभ कराना और अपूर्ण आवासों का कार्य शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जाना है।

नगर परिषद नरवर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत वर्ष 2017 से आज दिनांक तक चयनित हितग्राहियों को आवास निर्माण करने प्रथम किश्त की राशि प्रदान की गई है, किन्तु चयनित हितग्राही द्वारा आज दिनांक तक आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, उन्हें सूचित किया जाता है कि वह तीन दिवस की अवधि में आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ करे।

यदि हितग्राही द्वारा दी गई समय अवधि में आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो हितग्राही का स्वीकृत आवास निरस्त कर प्रदान की गई राशि वापसी के लिए हितग्राही के विरूद्ध स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कर शासकीय राशि वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए चयनित हितग्राही स्वंय जवाबदार होगें।

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