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1.         
 
भैंसों की चोरी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुना ने दो भैसों की चोरी करने वाले आरोपी महेंद्र लोधी पुत्र कुमेर सिंह लोधी को थाना  म्याना पुलिस द्वारा पेश करने पर अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये जेल भेजा। 
       मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती डॉली गुप्ता ने बताया कि दिनांक 12/09/20 को रात्रि के समय सुरेंद्र सिंह जाटव एवं भरत यादव ने अपनी अपनी भैंस को रात में चारा डालने के बाद बांध दिया था और सो गए थे सुबह  देखा तो दोनों की  भैंसे चोरी हो गई थी जिनकी कीमत कुल 75000रूपये है तथा दोनों फरियादियों को महेंद्र लोधी पर शंका थी । इस आधार पर उक्त रिपोर्ट थाना म्याना में अपराध क्रमांक 270/20 धारा 379 ipc के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां  अभियोजन द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया
2.           
डीएनए की बोतल के कार्टून चोरी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुना ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा में डीएनए की बोतल चोरी करने वाले आरोपी सुरेंद्र जाटव पुत्र स्व.जगन्नाथ जाटव को थाना म्याना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश करने पर भेजा जेल। 
        मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती डॉली गुप्ता ने बताया कि दिनांक20/9/2020 को रविवार  प्रातः लगभग 11:40 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा में दो व्यक्ति कार्टून ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरा में दिखे जिसमें एक व्यक्ति भदौरा अस्पताल के पास रहने वाला अजय शाक्यवार है जो कि पूर्व में भदौरा स्वास्थ्य केंद्र में सफाई का कार्य करता था उसके साथ उसका साथी सुरेंद्र  जाटव भी दिखाई दिया उक्त रिपोर्ट थाना म्याना में अपराध क्रमांक 283/20 धारा 380ipc के तहत  की गई और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा अभियोजन तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया।
3.         
 छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। जेएमएफसी न्यायालय गुना ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी नत्था सेहरिया को थाना म्याना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश करने पर भेजा जेल। 
            सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती ममता दीक्षित ने बताया कि दिनांक29/09/20 को करीब 10-11 बजे फरियादिया अपने घर के पास स्थित नल पर पानी भरने के लिए गई थी तभी गांव का नत्था आदिवासी आ गया और बुरी नियत से फरियादी आ का हाथ पकड़ लिया की साड़ी खींचने लगा और  छेड़छाड़ कर दी। उक्त रिपोर्ट  के आधार पर थाना म्याना में अपराध क्रमांक290/20 धारा 354ipc के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में बढ़ रही है इसलिए ऐसे अपराध के आरोपी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ना न्याय के विपरीत होगा अतः माननीय न्यायालय ने आवेदन के तर्कों को स्वीकार करते हुए आरोपी को जेल भेजा
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