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फर्जीबाड़ा: प्लाट नापा तो 270 वर्गफीट कम निकला, दो दलाल और विक्रेता पर मुकदमा दर्ज / Shivpuri News

शिवपुरी: शहर में सर्कुलर रोड स्थित संतोषी माता मंदिर के पीछे प्लॉट खरीद-फरोख्त में देवरानी व जिठानी के संग धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। खरीदते वक्त दो दलालों ने प्लॉट 1350 वर्गफीट नापा था। रजिस्ट्री व नामांतरण के बाद फिर से प्लॉट नापा तो 270 वर्गफीट कम निकला। देवरानी-जिठानी की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने दोनों दलाल व प्लॉट विक्रेता के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में ले लिया है।


फरियादी रीना पत्नी जयकुमार राठौर निवासी राठौर मोहल्ला छावनी शिवपुरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मैंने व मेरी जिठानी रेखा पत्नी राकेश राठौर ने दलाल मोहम्मद इरफान खान पुत्र चुन्ने खान निवासी हम्माल मोहल्ला कलार गली वार्ड 6 शिवपुरी और कैलाशनारायण पुत्र बालकृष्ण शर्मा निवासी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी शिवपुरी के जरिए प्लॉट मालिक ऊषा शर्मा पत्नी डॉ. एनके शर्मा निवासी ग्राम सिरसौद हाल तारामंडल के सामने हरिओम बिहार जिला उज्जैन का सर्किट हाउस रोड खुड़ा वार्ड 2 संतोषी माता मंदिर के पीछे प्लॉट खरीदा था, हमारे प्लॉट की रजिस्ट्री व नामांतरण हो चुके हैं।

कैलाशनारायण शर्मा व मोहम्मद इरफान ने ही प्लॉट को 1350 वर्गफीट नापा था और उन्हीं के कहने पर हमने प्लॉट की रजिस्ट्री करवाई थी। हमने 680 रु. प्रति वर्गफीट रेट से 9.18 लाख रु. का भुगतान किया। जब हम दोनों ने प्लाट नपवाया तो 1080 वर्गफीट निकला। जब हमने अपना पैसा मांगा तो गाली-गलौज करने लगे।

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