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15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास / Shivpuri News

शिवपुरी: जिला न्यायालय की विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास व 4500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी प्रीति संत सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने की थी।


अभियोजन के मुताबिक 14 अगस्त 2021 पीड़िता के पिता ने तेंदुआ थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके घर से उसकी 15 साल की बेटी गायब हो गई थी। किसी ने बताया कि उसे कुदौनिया गांव का अर्जुन (19) पुत्र रामकिशन कुशवाह बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने आरोपी अर्जुन पर अपहरण का केस दर्ज कर दोनों की तलाश की। बाद में दोनो मिल गए तो बालिका ने खुद के साथ दुष्कर्म होने की बात पुलिस के समक्ष की। इस पर पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो व एससी-एसटी एक्ट के तहत बलात्कार का केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। पूरे मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी अर्जुन को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आजीवन कारावास से अर्थ जब तक आरोपी जिंदा है,वह जेल में ही बंद रहेगा।

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