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शादी के बाद मायके आई नाबालिग प्रेमी अंसार खान के साथ भागी, प्रेमी ने कहा मेरे साथ नहीं भागी, जंगल से किया बरामद / Shivpuri News

शिवपुरी: जिले के सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के वारा गांव की रहने वाली 17 साल की शादीशुदा नाबालिग को भगाकर ले जाने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो व रेप की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 17 साल की नाबालिग विवाहिता की गुमशुदगी की शिकायत पिता ने 2 मई की रात दर्ज कराई थी।


पिता ने गांव के ही रहने वाले अंसार खान पर बेटी को भगा ले जाने के आरोप लगाए थे। इधर बाल विवाह होने के बाद महिला बाल विकास विभाग की चूक सामने आई। फिलहाल बाल संरक्षण अधिकारी ने नाबालिग के पिता सहित नाबालिग के पति पर कार्रवाई की बात कही है।

ससुराल से मायके आई थी नाबालिग

नाबालिग विवाहिता के पिता ने बताया कि उसकी बेटी की शादी 22 अप्रैल को श्योपुर के रहने वाले युवक के साथ की थी। 1 मई को उसकी बेटी ससुराल से वापस अपने मायके आई थी। 1 और 2 मई की रात बेटी घर से भाग गई। पिता ने गांव के रहने वाले अंसार खान पर बेटी को भगा ले जाने के आरोप लगाए थे। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी थी।

गुरुवार को खुद थाने पहुंचा आरोपी, गुमराह करने की कोशिश की

सुभाषपुरा थाना प्रभारी सुनील राजपूत ने बताया कि पुलिस अंसार की तलाश में जुटी हुई थी। लेकिन अंसार गुरुवार की दोपहर पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद ही थाने पहुंच गया। अंसार ने पुलिस से कहा कि लड़की उसके साथ नहीं भागी है। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो अंसार ने लड़की को भगा कर ले जाना कुबूल कर लिया।

पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक लड़की को जंगल से पकड़ लिया गया। इसके बाद आरोपी अंसार खान के खिलाफ पॉक्सो व रेप की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

नाबालिग के पिता और पति पर होगी कार्रवाई

बाल संरक्षण अधिकारी राघवेंद्र शर्मा का कहना है कि इस मामले की जांच कर नाबालिग के पिता के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नाबालिग के पति की उम्र अगर 18 वर्ष या उससे अधिक है तो नाबालिग से शादी करने वाले पति पर भी मामला दर्ज कराया जाएगा।

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