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पति की हत्या कराने बाली पत्नी और प्रेमी सहित तीन को आजीवन कारावास / Shivpuri News

शिवपुरी: न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी रामबिलास गुप्ता ने पति की हत्या के जुर्म पत्नी सुनीता (34) पत्नी स्व. जयेंद्र धाकड़ निवासी मारोरा खालसा सहित महेंद्र (39) पुत्र मनीराम धाकड़ निवासी ग्राम बीलवरा और गोविंद (34) पुत्र स्व. शत्रुधन सिंह गुर्जर निवासी डोंगर हाल करौंदी शिवपुरी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक बीडी राठौर ने की। अभियोजन के अनुसार 13 जून 2018 को जयेंद्र धाकड़ हत्या की हत्या उसी की पत्नी सुनीता धाकड़ ने महेंद्र धाकड़ व गोविंद गुर्जर की मदद से करा दी थी।


जयेंद्र का तौलिया से गला घोंटकर लाश नेशनल पार्क में छिपा आए थे। कोतवाली पुलिस ने लाश बरामद कर एफआईआर के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया और विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। साक्ष्य व गवाहों को सुनने के बाद न्यायालय ने 31 जनवरी 2023 को निर्णय सुरक्षित रख लिया। न्यायालय ने 15 फरवरी को फैसला सुनाया है, जिसमें महेंद्र धाकड़ और गोविंद गुर्जर को धारा 302, 201 भादवि में आजीवन कारावास व 1 हजार रु. का अर्थदंड, छह माह का कारावास व 500 रु. का अर्थदंड और सुनीता पत्नी जयेंद्र धाकड़ को धारा 302 सहपठित धारा 120 बी, 201 सहपठित धारा 120 बी भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं 1 हजार रु. अर्थदंड व 6 माह का सश्रम कारावास व पांच सौ रु. का अर्थदंड से दंडित किया है।

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