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34 अबैध कॉलोनी में प्लाट बिक्री, नामांतरण रोक के आदेश, 2 दिन से रजिस्ट्री बंद / Shivpuri News

शिवपुरी: अवैध कॉलोनियां बसाने पर कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर आदेश के साथ राजस्व विभाग के पटवारी व आरआई स्तर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई से मामला पेंचीदा होता जा रहा है। इसी बीच शिवपुरी एसडीएम ने आनन फानन में शिवपुरी शहर सहित आसपास लगे पटवारी हल्कों में करीब 34 अवैध कॉलोनियों में प्लॉटों की बिक्री व नामांतरण पर रोक लगा दी है।


प्लॉटिंग के बाद यह कार्रवाई की गई है। एसडीएम के आदेश मिलते ही सब रजिस्ट्रार कार्यालय में दो दिन से रजिस्ट्रियां बंद कर दी हैं। शिवपुरी एसडीएम गणेश जयसवाल ने 13 जनवरी 2023 को चार पटवारी हल्कों के सर्वे नंबर के आदेश जारी कर बिक्री और नामांतरण पर रोक के आदेश निकाले हैं।

सब रजिस्ट्रार कार्यालय शिवपुरी में 17 जनवरी 2023 को आदेश पहुंचने के बाद दो दिन से रजिस्ट्रियां बंद हो गईं हैं। एसडीएम के इस आदेश के बाद मामला पहले से ज्यादा पेंचीदा हो गया है। मप्र रजिस्ट्रेशन नियम के तहत कलेक्टर तक को जमीन या प्लॉट बिक्री पर रोक के आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है।

अवैध कॉलोनियों में प्लॉट की रजिस्ट्रियों पर नामांतरण राजस्व विभाग द्वारा किए जा रहे थे। जिससे शहर में अवैध कॉलोनियों बसती चली गईं। राजस्व विभाग के जिम्मेदार अफसर अब अपने ही बुने जाल में बुरी तरह उलझ गए हैं। सरकार यदि सख्त कदम उठाती है तो ऐसे तमाम अधिकारी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। बता दें कि मप्र रजिस्ट्रेशन नियम 1919 के नियम 36 के तहत रजिस्ट्री पर रोक का प्रावधान नहीं है।

शिवपुरी शहर में चार पटवारी हल्के व उनके सर्वे नंबर जहां प्लॉट बिक्री व नामांतरण पर रोक लगाई है

नौहरीकलां दस कॉलोनियों में प्लॉटिंग की बिक्री व नामांतरण पर रोक लगाई है, जिनमें सर्वे नंबर 659, 606/2, सर्वे नंबर 1387, 453/1, 403/2, 853/1, 406/1/1, 637/2 शामिल हैं। सिंहनिवास में 21 कॉलोनियां जिनके सर्वे नंबर 2509, 2667, 2287, 2638/2/1, 2589/2/2, 2597, 2596/1, 2515/1, 1150/1/1, 2638/1, 2498/1, 1146/2, 2595/1, 2572, 2235/2, 2446/1, 2499/22, 2483, 2587/1/3/1, 2238, 2637/1 शामिल हैं।

नोटिस के बाद कलेक्टर ने आरआई को निलंबित किया

अवैध कॉलोनियों की सूचना नहीं देने पर पांच पटवारी पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं। शिवपुरी तहसील के जिन दो आरआई को नोटिस जारी किए थें उन्हे भी कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। राजस्व निरीक्षक नीतेंद्र श्रीवास्तव और तत्कालीन राजस्व निरीक्षक प्रमोद कुमार शर्मा को निलंबित किया है।
अवैध कॉलोनियों पर एफआईआर कर रहे हैं

जिन अवैध कॉलोनियों पर एफआईआर कर रहे हैं, उन पर बिक्री व नामांतरण पर रोक लगा रहे हैं। क्योंकि अधिकार क्षेत्र लेना पड़ेगा। आगामी की कार्रवाई में विकास शुल्क आदि की कार्रवाई होगी। हालांकि कुछ लोग आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जा रहे हैं, देखते हैं कि वहां से क्या होगा। -गणेश जयसवाल, एसडीएम शिवपुरी

रजिस्ट्री पर रोक लगाने का अधिकार हमारे पास नहीं

नियम अनुसार बिक्री के बाद रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगा सकते हैं। हालांकि सिर्फ नामांतरण पर रोक लगा सकते हैं। कलेक्टर को भी रजिस्ट्री रोकने का अधिकार नहीं है। इसलिए रजिस्ट्री नहीं रुक सकती। डिस्ट्रिक रजिस्ट्रार इस संबंध में पत्र लिख रहे हैं। – अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर शिवपुरी

इधर… एसडीएम ने दो के खिलाफ एफआईआर के आदेश निकाले, कॉलोनाइजर बोले -सुनवाई का मौका नहीं दिया

एसडीएम गणेश जयसवाल ने नौहरीकलां स्थित सर्वे नंबर 427/1 रकवा 2.534 हेक्टेयर में से 1 हेक्टेयर में अवैध कॉलोनी मानते हुए सतेंद्र सिंह सेंगर और सिंहनिवास स्थित सर्वे नंबर 2598/2/मिन-4 रकवा 0.460 हेक्टेयर में से हिस्सा 740/920 पर अवैध कॉलोनी निर्माण को आधार मानते हुए एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए हैं।

मामले में कॉलोनाइजर सतेंद्र सिंह का कहना है कि हमें सुनवाई का अवसर तक नहीं दिया। जबकि कॉलोनाइजर का वैध लाइसेंस, डायवर्सन, टीएनसीपी की अनुमति है। कॉलोनी विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है।

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