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दुष्कर्म के झूठे केस में फँसाने की धमकी देकर लूटने वाली महिला और उसके साथी को आजीवन कारावास की सजा / Shivpuri News

शिवपुरी। बीते रोज जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार शंखवार ने एक मामले में निर्णय देते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास व 8 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। दोनों ने पीड़ित को दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर अपहरण करते हुए सोने की चेन व अंगूठी लूट ली थी। मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से पैरवी एडीपीओ शिवकांत कुलश्रेष्ठ ने की.
अभियोजन के मुताबिक 13 जुलाई 2021 को पीड़ित राजबहादुर सिंह चौहान ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे 2 जुलाई 2021 को नरेश पुत्र विष्णु रावत निवासी एसवाया बैराड़ ने फोन लगाकर प्लॉट खरीदने की बात बोलकर सिद्धिविनायक अस्पताल के पास बुलाया। यहां से नरेश उसे रेलवे क्रॉसिंग के पास प्लॉट दिखानेले गया।
इसी बीच वहां अचानक से तीन युवक आ गए ओर उसे पकड़ लिया । उन सभी ने मिलकर राजबहादुर के पास मौजूद सोने की चेन व अंगूठी लूट ली। इस घटना में एक महिला सिमरन उर्फ गठान पत्नी अमजद खां उम्र 24 साल निवासी ग्राम कठमई, थाना कोतवाली भी साथ थी, जिसने फरियादी को दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी थी।
पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपी नरेश रावत व महिला सिमरन के खिलाफ धारा 364 ए व डकैती अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई हैं।

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