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शिवपुरी के सीएमओ शैलेश अवस्थी को राहत नहीं, कोर्ट में याचिका खारिज / Shivpuri News

शिवपुरी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी शैलेश अवस्थी को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। अवस्थी की उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने निलंबन के आदेश को चुनौती दी थी। मुख्यमंत्री ने शिवपुरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंच से शैलेश अवस्थी को निलंबित किया था। इनके ऊपर कार्य में लापरवाही का आरोप था। 12 दिसंबर 2022 को निलंबन का आदेश जारी किया गया था।
शैलेश अवस्थी ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि मुख्यमंत्री ने मंच से निलंबित किया है। जनता में अपनी छवि को चमकाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। जिससे मुख्यमंत्री सुर्खियों में आ सकें। मुख्यमंत्री द्वारा की गई निलंबन की घोषणा सुर्खियां भी बनी थीं। ऐसा कोई गंभीर आरोप उनके ऊपर नहीं थे, जिसके आधार पर निलंबित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने मंच से घोषणा कर सीएमओ को किया था निलंबित शासकीय अधिवक्ता ने इस याचिका का विरोध किया। उनकी ओर से तर्क दिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य कार्य में लापरवाही थी। इससे व्यवस्थाएं बिगड़ रही थीं। इसके चलते उन्हें निलंबित किया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। ज्ञात है कि विदिशा में सांख्यिकी अधिकारी को मंच से निलंबित किया था, लेकिन इनके निलंबन के आदेश में मुख्यमंत्री का हवाला दिया गया था, जिसके चलते राहत मिल गई।

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