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कलयुगी पिता: 16 साल की बेटी से बलात्कार करता था कलयुगी पिता, उम्रकैद की सजा / Shivpuri News

शिवपुरी: माननीय न्यायाधीश ने एक कलयुगी बाप को अपनी ही बेटी के साथ रेप के आरोप में आजीबन काराबास की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की और से पैरवी अपर लोक अभियोजक बृजेश द्वेदी द्वारा की गई।


अभियोजन के अनुसार बीते 11 अप्रैल 2020 को दोपहर 12 बजे की घटना बताते एक 16 साल की किशोरी ने बताया था कि जब पीड़िता घर पर अपने पिता के साथ थी और परिवार के अन्य सदस्य में उसका बडा भाई था जो उस दिन घर पर नहीं था। पीडिता 16 वर्ष की नाबालिग बालिका अपने पिता के साथ अपने घर पर थी जहां उसके ही पिता द्वारा उसके साथ जबरदस्ती की गई और उसका बालात्कार किया।

आरोपी द्वारा इस घटना से पूर्व भी पीडिता के साथ गलत काम किया गया था और किसी को बताने पर जान से मारने तक की धमकी दी इसलिए पीडिता ने कभी भी किसी को कुछ नहीं बताया, परन्तु दिनांक 12.04.22 को शाम करीब 4-5 बजे जब आरोपी पीडिता को गन्दी गन्दी गालियां देकर उसे अपशब्द कह रहा था उसी वक्त उसका भाई घर पर आ गया और तब पीडिता ने अपने साथ घटना की बात हिम्मतकर अपने भाई को बताई।

अगले दिन दिनांक 13.04.22 को पीडिता और उसके भाई अपनी मौसी के साथ थाना मायापुर में उक्त घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। घटना की रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए उपनि0 प्रियंका पाराशर ने मामले में आवश्यक अनुशंधान कर सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र मय गिरफ्तार आरोपी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय अपर सत्र न्यायालय पिछोर द्वारा उक्त अपराध को गंभीर और घिनौना बताया और पीडिता के नावालिग होने से 376 (2) भा.द.स. तथा 5/6 पॉक्सों एक्ट में आरोपी रामसिंह पुत्र वंशी केवट उम्र 44 साल नि0 ग्राम पिपरीदा उवारी को, उक्त अपराध में दोषी पाया एवं आजीवन कारावास एवं 5000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त मामले में अभियोजन द्वारा पैरवी अपर लोक अभियोजक बृजेश द्विवेदी द्वारा की गई।

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