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पांच आरोपियों को आजीवन कारावास, पीट पीट कर की थी हत्या / Shivpuri News

शिवपुरी में सोमवार को युवक की पीट- पीट कर हत्या करने के मामले में पांच आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक बीडी राठौर ने की थी। अभियोजन के अनुसार फरियादी रामवती 23 मई 2018 को अपने बेटे चंद्रभान के साथ ट्रैक्टर से ग्राम कुदौनिया जा रही थी। रास्ते में चंद्रभान ने ट्रैक्टर भारत गैस एजेंसी पिपरसमा पर रोका और एजेंसी के अंदर सिलेंडर लेने चला गया।

इसी दौरान वहां आरोपित हंसराज व सुनील रावत निवासीगण टोंगरा अपने दो और साथियों के साथ आए। उन्होंने बेटे के बारे में पूछा और गैस एजेंसी के अंदर जाकर पुरानी रंजिश के चलते उसकी लकडी के खरोरा से मारपीट कर दी थी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए चंद्रभान को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से उसे उपचार के लिए ग्वालियर रैफर किया गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला कायम कर विवेचना उपरांत न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने आज पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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