शिवपुरी: जिला न्यायालय के न्यायाधीश जेएमएफसी अमित प्रताप सिंह ने नगर परिषद कर्मचारी सुनीता कुशवाह को चेक बाउंस के मामले में दोषी करार देते हुए 4 माह का कारावास व 2 लाख 90 हजार रुपए का प्रतिकर से दंडित किया है। मामले में परिवादी की ओर से पैरवी अभिभाषक भरत ओझा ने की।
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार सुनीता कुशवाह पत्नी बलराम कुशवाह शासकीय सेवक नगर परिषद निवासी गणेश गली नीलगर चौराहा पुरानी शिवपुरी ने परिवादी घनश्याम शिवहरे पुत्र ज्ञानी चंद शिवहरे शासकीय सेवक निवासी गणेश गली नीलगर चौराहा पुरानी शिवपुरी से अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए 10 सितंबर 2019 को 2 लाख 50 हजार रुपए उधार लिए थे, उक्त उधार रुपयों की परिवादी द्वारा सुनीता कुशवाह से मांग करने पर एक चेक दिया। जिसे भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक बाउंस हो गया। न्यायालय ने आरोपी को 4 साल की कैद और 2 लाख 90 के प्रति कर से दंडित किया है।

चैक बाउंस होने पर नगर परिषद कर्मचारी सुनीता कुशवाह को 4 माह का कारावास / Shivpuri News
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