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बेटे की हत्या के आरोप में पिता को कोर्ट ने किया दोषमुक्त, एडवोकेट मोहित ठाकुर ने की पैरवी / Shivpuri News

शिवपुरी: शिवपुरी में बेटे की मौत के मामले में जेल गए पिता को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है. वहीं पूरा मामला शिवपुरी जिले का है.

एडवोकेट मोहित ठाकुर ने बताया कि 22 नवंबर 2021 को सुनील चिढ़ार पुत्र पूरन चढ़ार निवासी शक्तिपुरम खुड़ा की सूचना पर मृतक संतोष चिढ़ार उम्र 4 माह की मृत्यु उसके पिता हीरा चढ़ार द्वारा उठाकर छत पर पटक देने से होना बताने से शिवपुरी पुलिस ने मर्ग कायम किया था मृतक संतोष पीएम रिपोर्ट के आधार पर मृतक बच्चे के पिता हीरा चिढ़ार के द्वारा अपने बच्चे संतोष की हत्या करना पाया गया था जिस पर 302 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था जिसके बाद 28 नवंबर 2022 को एडवोकेट मोहित ठाकुर की तरफ से पैरवी करते हुए दलीले पेश की गई वहीं पुख्ता सबूत नहीं मिलने पर अपर सत्र न्यायाधीश ए के गुप्ता द्वारा हीरा चिढ़ार को दोष मुक्त कर दिया गया.

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