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PFI के संस्थापक सदस्य और सक्रिय सदस्य पर कार्रवाई, बोलें हमारा PFI से संबंध नहीं / Shivpuri News

शिवपुरी: केंद्र सरकार द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) संगठन को प्रतिबंधित किया गया है। 28 सिंतबर 2022 को इसका नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया था। इस संबंध में उच्च न्यायालय दिल्ली के माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित न्यायाधिकरण द्वारा पीएफआई संगठन और सहयोगी संगठनों को नोटिस जारी किए गए हैं।

इसी क्रम में शिवपुरी में पीएफआई के 2 सक्रिय सदस्यों को नोटिस जारी किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के अनुसार वार्ड क्रमांक 2 शक्ति पुरम कॉलोनी खुडा निवासी पीएफआई के सक्रिय सदस्य आदिल शिवानी और हरदोल बाबा मंदिर के पास महल सराय इमामबाड़ा, पुरानी शिवपुरी निवासी पीएफआई के संस्थापक सदस्य अब्दुल आरिफ खान को नोटिस तामील कराया गया है। नोटिफिकेशन की प्रति कलेक्टर और एसपी कार्यालय में भी चस्पा कराई गई है।

इसके अलावा रिहायशी एरिया में लाउडस्पीकर के माध्यम से और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सूचना दी गई है। अब्दुल आरिफ खान के खिलाफ देहात थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए, 505 के तहत प्रकरण भी दर्ज किया गया है। वहीं अब्दुल आरिफ और आदिल शिवानी का कहना है कि उनका पीएफआई से कोई संबंध नहीं है।

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