शिवपुरी: जनहित में श्रीराम कॉलोनी के निवासियों की याचिका पर शिवपुरी एसडीएम गणेश जायसवाल ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए मोबाइल टावर के निर्माण पर स्टे दे दिया है। एसडीएम गणेश जायसवाल ने फैसले में लिखा है कि आवेदक गण के आवेदन के प्रकाश में प्रश्नाधीन मोबाइल टावर के निर्माण को रोका जाना, न्यायोचित व विधि संगत प्रतीत होता है।
प्रश्नाधीन मोबाइल टावर के निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से आगामी पेशी दिनांक 9 नबंवर 2022 तक रोक लगाई जाती है। इस मामले में आवेदकगणों की ओर से अभिभाषक संजीव बिलगैयां ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत आवेदन एसडीएम कोर्ट में पेश किया था। न्यायालय ने उन्हें सुनने के बाद अंतरिम राहत आवेदकगणों को प्रदान की है।
वार्ड क्रमांक 7 ने दिया आवेदन
अभिभाषक संजीब बिलगैयां ने जानकारी देते हुए बताया कि एसडीएम कोर्ट में उन्होंने उनके पक्षकारगण अशोक कोचेटा, अरविंद ठाकुर, दिलीप अग्रवाल, शेख मुख्तियार, वीरेंद्र राठौर, आकाश जैन, आनंद अग्रवाल, आलोक शुक्ला आदि निवासीगण श्रीराम कॉलोनी वार्ड क्रमांक 7 की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया था।
आवेदन में इंडस टावर लिमिटेड, गीता कुशवाह और नगर पालिका शिवपुरी को पक्षकार बनाया गया है। कॉलोनी में मोबाइल टावर का निर्माण प्रार्थी क्रमांक 1 के आवासीय परिसर से सटाकर किया जा रहा है। प्रस्तावित टावर निर्माण के आसपास प्रार्थीगण के रिहायशी भवन हैं। जब प्रार्थी गण ने टावर लगाने का विरोध किया तो वे लोग नहीं माने। जिस कारण पुलिस कोतवाली शिवपुरी को आवेदन दिया गया।
आवेदन में आवेदकगणों ने बताया कि उनकी कॉलोनी में प्रति प्रार्थी गीता कुशवाह पत्नी राजकुमार कुशवाह निवासी श्रीराम कॉलोनी की ओर से इंडस टावर लिमिटेड कंपनी का मोबाइल टावर स्थापित किया जा रहा है। जिसकी खुदाई भी शुरू कर दी गई है। जबकि उस एरिये में 50 मीटर के दायरे में पहले से ही 2 मोबाइल टावर लगे हुए हैं।
इन मोबाइल टावरों से निकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से कॉलोनी के निवासी बीमार हो रहे हैं। तीसरा मोबाइल टावर दूसरे मोबाइल टावर से मुश्किल से 100 फुट से भी कम दूरी पर लगाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अत्याधिक कम दूरी के बीच में मोबाइल टावर को स्थापित किए जाने से जन सामान्य की जीवन रक्षा का संकट उत्पन्न होना स्वाभाविक है।
स्वास्थ्य पर पड़ सकता है विपरीत प्रभाव
यदि तीसरा मोबाइल टावर लगा तो उसमें लगने वाले जनरेटर आदि से शोर और कंपन से आस-पास के भवन व निवासीगण प्रभावित होंगे। टावर से उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रो मैग्रेटिक तरंगों से आसपास के निवासीगण के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। जिससे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है।
साथ ही गर्भवती महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। इस प्रकार प्रति प्रार्थी गण की ओर से किया जा रहा कृत्य जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होकर लोक न्यूसेंस को बढ़ावा देगा, जो अविलंब रुकवाये जाने योग्य है।
निर्माणाधीन मोबाइल टावर श्रीराम कॉलोनी और गौतम बिहार कॉलोनी में लग रहा है, जो घनी बस्ती है। आवेदन में यह भी मांग की गई है कि यदि मोबाइल टावर लगाने की अनुमति दी गई है, तो जन सामान्य के स्वास्थ्य व जीवन रक्षा के दृष्टिगत अनुमति निरस्त की जाए।

श्री राम कॉलोनी में बन रहा था टावर, कोर्ट ने दिया स्टे / Shivpuri News
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