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कोटपा एक्ट: तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को नगरीय निकाय से वेंडर लाइसेंस लेना होगा / Shivpuri News

तम्बाकू सामग्री विक्रयकर्ता प्रतिष्ठान नहीं बेच सकेंगे अन्य उत्पाद
तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के तहत होगी कार्यवाही
शिवपुरी: प्रदेश में संचालित नशा मुक्ति अभियान का जिले में व्यापक असर होता दिखाई दे रहा है। जिले के कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह तथा पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल जहां स्वयं सड़कों पर उतरकर नशाखोरों के खिलाफ कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं वहीं स्वास्थ्य विभाग भी नशे पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। जिसमें तंबाकू से बने उत्पाद विक्रय करने वाले प्रतिष्ठान अन्य उत्पादों का विक्रय नहीं कर सकेंगे। जिसमें मुख्य रूप से बिस्किट, चॉकलेट, चिप्स हैं। यह कार्यवाही तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 की धारा 4,5,6,7 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 की धारा 2,3,4 के तहत की जाएगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.पवन जैन ने बताया कि म.प्र. में नशा मुक्ति को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा अभियान छेड़ा हुआ है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी नशे की पहली सीढ़ी के रूप में प्रयोग होने वाले तम्बाकू उत्पादों के विक्रय को नियंत्रित करने के लिए कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के मार्गदर्शन में करने जा रहा है। उक्त अधिनियम में तम्बाकू उत्पादों के उत्पादन, विपणन तथा विज्ञापन को लेकर कई प्रकार के कार्य किए जाने हैं। जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुलिस, नगर पालिका, शिक्षा, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त टीम दुबारा से बनाई जाएगी। जो शिवपुरी जिले में प्रभावी कार्यवाही को अंजाम देगी।
विकासखण्ड स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा। यह समिति कोटपा एक्ट के तहत सबसे पहले तंबाकू की सहज सुलभता को प्रभावित करने के लिए तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को नगरीय निकाय से वेंडर लाइसेंस लेने होंगे। जिनके पास वेंडर लाइसेंस होंगे वह दुकानदार ही तम्बाकू से बने उत्पादों का विक्रय कर सकेंगे, लेकिन वह चिप्स, चॉकलेट, बिस्कुट जैसे अन्य उत्पादों का विक्रय नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा उन्हें कोटपा एक्ट के अंतर्गत तम्बाकू उत्पाद से कैंसर हो सकता है। इसका नियमानुसार मानक बोर्ड भी लगाना होगा तथा ऐसे दुकानदार जिनके पास वेंडर लाइसेंस नहीं होगा उनके पास यदि तंबाकू की पुड़िया, सिगरेट, सिगार, बीड़ी, हुक्का, ई सिगरेट, चिलम पाया जाता है तो उनके खिलाफ कोटपा एक्ट तथा खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन कर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू उत्पादों का विक्रय या विज्ञापन करता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही के लिए टोल फ्री नम्बर 1800110456 पर चौबीसों घंटे और सातों दिन शिकायत कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के तहत कार्यवाही एवं अन्य विभागों से समन्वय करने के लिए जिला क्षय अधिकारी डॉ आशीष व्यास को नोडल अधिकारी के रूप में जवाबदेही सौंपी है।

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