शिवपुरी: जिले में अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर नियत की जाती है। नियत समयावधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
अपर जिला दंडाधिकारी ने बताया कि व्यवसाय को सुलभ बनाने के उद्देश्य से गृह विभाग की सेवाओं एवं त्योहारों के दौरान आतिशबाजी/पटाखे के कब्जे और विक्रय के अस्थायी अनुज्ञप्ति से संबंधित सेवा को Business Reform / Ease of Doing Business अंतर्गत अस्थायी आतिशबाजी/ पटाखे अनुज्ञप्ति के लिए इच्छुक आवेदनकर्ताओं द्वारा एम.पी. ई-सर्विस पोर्टल https://services.mp.gov.in के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन प्रदाय किए जाने हेतु नवीन व्यवस्था प्रारंभ की गयी है। उक्त अनुज्ञप्ति विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम, 2008 तथा विस्फोटक (संशोधन) नियम 2019 में उपबंधित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत प्रारंभ की गई है।
दीपावली त्यौहार वर्ष 2022 के अवसर पर आतिशबाजी/पटाखे के कब्जे और विक्रय के अस्थायी अनुज्ञप्ति प्राप्त किए जाने के इच्छुक आवेदकगण संबंधित लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अथवा उक्त पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन आवेदन-पत्र निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस हेतु आवेदनकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मोबाइल नंबर उल्लेख करते हुए आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, अस्थायी आतिशबाजी का पूर्व लायसेंस संलग्न कर एवं निर्धारित शुल्क 500 रुपये मात्र का भुगतान किया जाएगा। इस हेतु आवेदन कर्ता को ऑनलाइन आवेदन पत्र में चाही गयी जानकारी के साथ संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन प्रति भी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी तथा अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित शुल्क कोष एवं लेखा कार्यालय के लेखा शीर्ष ( 0070- अन्य प्रशासनिक सेवायें 060- अन्य सेवाएं 103 विस्फोटक अधिनियम) में ऑनलाइन ही भुगतान किया जाएगा।
पात्र व्यक्ति की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दोषसिद्ध नहीं होना चाहिए तथा जिन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश न दिया गया हो। उपरोक्तानुसार पूर्णतः नियमानुसार भरे गए आवेदनों को जिला दंडाधिकारी कार्यालय शिवपुरी द्वारा परीक्षण एवं अनुशंसा उपरांत ऑनलाइन कार्यवाही सुनिश्चित कर डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी।
समाचार क्रमांक 34/2022 —00—

आतिशबाजी अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर / Shivpuri News
More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »
- फोरलेन पर दर्दनाक हादसा: ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 40 वर्षीय महिला को रौंदा, मौके पर मौत / Shivpuri News
- सेवा का ‘शीतल’ जज्बा: प्याऊ के साथ शुरू हुई बेजुबानों की फिक्र, अग्रवाल महिला संगठन की शानदार पहल! / Shivpuri News
- लिव-इन पार्टनर पर अपहरण का आरोप: युवती और 3 माह की बच्ची बरामद, मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र चौहान गिरफ्तार / Shivpuri News
- लिव-इन पार्टनर पर युवती और 3 माह की बच्ची के अपहरण का आरोप, हथियारबंद साथियों संग घर में घुसकर मारपीट / Shivpuri News
- प्रमाण पत्र पर साइन कराने पहुंचे ग्रामीण से सचिव की दबंगई, मासूम बच्ची के सामने दीं गालियां; वीडियो वायरल / Shivpuri News
More from ShivpuriMore posts in Shivpuri »
- फोरलेन पर दर्दनाक हादसा: ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 40 वर्षीय महिला को रौंदा, मौके पर मौत / Shivpuri News
- सेवा का ‘शीतल’ जज्बा: प्याऊ के साथ शुरू हुई बेजुबानों की फिक्र, अग्रवाल महिला संगठन की शानदार पहल! / Shivpuri News
- लिव-इन पार्टनर पर अपहरण का आरोप: युवती और 3 माह की बच्ची बरामद, मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र चौहान गिरफ्तार / Shivpuri News
- लिव-इन पार्टनर पर युवती और 3 माह की बच्ची के अपहरण का आरोप, हथियारबंद साथियों संग घर में घुसकर मारपीट / Shivpuri News
- प्रमाण पत्र पर साइन कराने पहुंचे ग्रामीण से सचिव की दबंगई, मासूम बच्ची के सामने दीं गालियां; वीडियो वायरल / Shivpuri News





Be First to Comment