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दो माह में मकान खाली करने का कोर्ट ने दिया फैसला, सालों से किराएदार का था कब्जा / Shivpuri News

शिवपुरी। जिला कोर्ट की षष्टम व्यवहार न्यायाधीश सुनीता कोरी ने एक मामले में फैसला देते हुए एक किराएदार को दो माह के अंदर मकान खाली करने का आदेश दिया है। किराएदार का मकान पर कई सालों से कब्जा था और मकान मालिक उससे मकान खाली करवाना चाह रहा था, लेकिन किराएदार मकान खाली करने को तैयार नही था। मामले में पीडि़त पक्ष की तरफ से पैरवी एडवोकेट योगिता झा ने की।
वादिया के मुताबिक ग्वालियर बायपास निवासी भगवती पत्नी रामगोपाल कुशवाह ने कुछ महिनो पूर्व कोर्ट में एक सिविल वाद लगाया था। इसमें भगवती ने बताया था कि उसका कमलागंज में पीली कोठी के पीछे मकान है। उस मकान को उसने भरत पुत्र किशोरीलाल तिवारी को किराए से दिया था। लेकिन बाद में भरत ने मकान पर कब्जा कर दिया और मकान खाली नही कर रहा। पूरे मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने किराएदार भरत तिवारी को दो माह के अंदर मकान खाली करने के आदेश दिए है।

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