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हत्या के जुर्म में आठ लोगों‎ को आजीवन कारावास‎ / Shivpuri News

शिवपुरी।‎ न्यायालय शैलेश भदकारिया‎ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट‎ कोलारस ने आपसी रंजिश मामले में‎ 19 मई 2022 को फैसला सुनाया है।‎ न्यायालय ने हत्या के जुर्म में एक पक्ष‎ के आठ लोगों को आजीवन‎ कारावास और अर्थदंड की सजा‎ सुनाई है। जबकि दूसरे पक्ष के पांच‎ लोगों को छह माह की कैद व अर्थदंड‎ से दंडित किया है।‎ अभियोजन के अनुसार कोलारस‎ के खरई गांव में 2 मार्च 2017 की‎ शाम 6 बजे पुराने केस में गवाही को‎ लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया था।‎ हमले में घायल दीवान उर्फ दिमना को‎ शिवपुरी से ग्वालियर रेफर किया,‎ जहां इलाज के दौरान 17 अप्रैल‎ 2017 को मौत हो गई। पुलिस ने धारा‎ 302 का इजाफा किया। इसी तरह‎ दूसरे पक्ष के लोगों पर भी केस दर्ज‎ विवेचना कर चालान कोर्ट में पेश‎ किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की‎ सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर‎ एक पक्ष के आरोपी रामप्रसाद पुत्र भूरा‎ जाटव, रामवीर पुत्र मांगीलाल जाटव,‎ हरवीर पुत्र बलदेवा जाटव, मनोज पुत्र‎ बलदेवा जाटव, अमरलाल पुत्र कमलू‎ जाटव, बलदेवा पुत्र रूपा जाटव,‎ जगदीश पुत्र भैरो लाल जाटव और‎ काशी उर्फ काशीराम पुत्र निरपतिया‎ जाटव को धारा 148, 325, 323‎ एवं धारा 302 सहपठित धारा 149 में‎ अलग-अलग सजा सुनाई है। कोर्ट ने‎ आजीवन कारावास और 5 हजार के‎ अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड‎ अदा नहीं करने पर अतिरिक्त‎ कारावास भुगतना होगा। वहीं दूसरे‎ पक्ष के रमेश पुत्र लालचंद्र जाटव,‎ सुंदरलाल पुत्र ओंकार जाटव,‎ जयभगवान पुत्र ओंकारलाल जाटव,‎ मानसिंह पुत्र लालचंद्र जाटव और‎ ओमप्रकाश पुत्र लालचंद्र जाटव‎ निवासी खरई धारा 148, 323‎ सहपठित धारा 149, 325 सहपठित‎ धारा 149 में सजा सुनाई है। पांचों को‎ अधिकतम 6 माह का सश्रम‎ कारावास और अर्थदंड से दंडित‎ किया है।‎

 

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